Jabalpur High Court News : नगर निगम कमिश्नर IAS संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

हाइलाइट्स 👇

• भोपाल नगर निगम कमिश्नर IAS संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
• डिवीजन बेंच ने अवमानना कार्रवाई पर लगाई रोक, नोटिस जारी
• मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी

Jabalpur High Court News : जबलपुर। भोपाल नगर निगम की कमिश्नर IAS संस्कृति जैन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ चल रही अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने भोपाल स्थित बिल्डर मर्लिन बिल्डकॉन के कथित अवैध निर्माण को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होने को लेकर IAS संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराया था। सिंगल बेंच आज उनकी सजा पर निर्णय सुनाने वाली थी।

अवमानना मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को

सिंगल बेंच के इस आदेश को चुनौती देते हुए भोपाल नगर निगम ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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अब इस पूरे मामले में आगे क्या रुख अपनाया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें 18 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

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