हाइलाइट्स
- 2840 जगह छापे, 3691 गैस सिलेंडर जब्त
- LPG कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 11 FIR दर्ज
- 734 पेट्रोल पंपों की जांच, अनियमितता पर केस
- PNG नहीं लिया तो 3 महीने में LPG कनेक्शन बंद
LPG supply black marketing update : भोपाल। मध्यप्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में प्रदेशभर में व्यापक जांच और छापेमारी की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2840 स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 3691 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जो अवैध रूप से भंडारण या व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे थे। यह अभियान जून 2024 से लगातार जारी है और इसका उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना है।
FIR और सख्त कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। इन मामलों में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, गलत उपयोग और नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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इसके साथ ही प्रदेश के 734 पेट्रोल पंपों की भी जांच की गई है। इस जांच के दौरान एक पेट्रोल पंप पर अनियमितता पाई गई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि ईंधन से जुड़े सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
PNG कनेक्शन को बढ़ावा
सरकार अब स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। जिन शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी की जगह PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के घरों के पास PNG पाइपलाइन उपलब्ध है, उन्हें तीन महीने के भीतर कनेक्शन लेना होगा। यदि तय समय सीमा के भीतर उपभोक्ता PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो उनके एलपीजी कनेक्शन को बंद किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य एलपीजी के दुरुपयोग को रोकना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
24 घंटे में कनेक्शन देने के निर्देश
विभाग ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं के आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर PNG कनेक्शन जारी करें। इससे लोगों को लंबी प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे जल्दी से नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
संस्थानों को प्राथमिकता
सरकार ने यह भी तय किया है कि विभाग के अधीन आने वाले संस्थानों, पुलिस और डिफेंस कॉलोनियों, शासकीय कार्यालयों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर PNG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बड़े स्तर पर ईंधन उपयोग में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन
उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में गैस प्रदाता कंपनियों द्वारा हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से उपभोक्ता किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे एलपीजी गैस का उपयोग केवल अधिकृत और निर्धारित नियमों के तहत ही करें। अवैध गैस सिलेंडरों का उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक हो सकता है।
लगातार जारी रहेगा अभियान
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य है कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में गैस उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
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