Rajpal Yadav Case:- राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मोहलत, 2 करोड़ जमा करने के लिए मिले 2 हफ्ते

Rajpal Yadav Case: चेक बाउंस और वित्तीय विवाद से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से आखिरी बार दो हफ्ते की मोहलत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

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राजपाल यादव को कोर्ट से मिली राहत, दो हफ्ते में जमा कराने होंगे 2 करोड़,  वकील ने बताया क्या क्या हुआ | Rajpal yadav lawyer reacts to Supreme Court  two week ultimatum

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रखी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिनेता के पिछले रवैये को लेकर भरोसा जताने में संदेह भी जाहिर किया।

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चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से 2 करोड़ रुपये जमा करने का मिला  आखिरी मौका

CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, “उनके पुराने रवैये को देखते हुए। कोई उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।”

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2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

राजपाल यादव की ओर से पेश वकील पीएस पाटवालिया ने कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव और उनकी मां के पास कुछ प्रॉपर्टी है, जिसे बेचकर रकम जुटाई जा सकती है। वकील ने अदालत को बताया कि फिलहाल उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वे भुगतान करना चाहते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के बाद अभिनेता को दो हफ्ते का अंतिम समय दिया और 2 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है।

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3 साल में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 15 सुनवाई

राजपाल यादव से जुड़े इस चेक बाउंस मामले में पिछले करीब तीन वर्षों में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 15 बार सुनवाई हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग मौकों पर अदालत की ओर से भुगतान करने या समझौते की बात कही गई, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट में भी यह मामला करीब 6 साल तक चला था। निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया था।

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2010 से जुड़ा है पूरा विवाद

यह पूरा विवाद साल 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म निर्देशित करने के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इस फिल्म का नाम ‘अता पता लापता’ था।

कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म से इतनी कमाई नहीं हुई कि उसका पूरा खर्च निकल सके। इसके बाद राजपाल यादव के सामने लोन चुकाने में परेशानी खड़ी हो गई।

समय के साथ ब्याज और अन्य चार्ज जुड़ने के कारण बकाया रकम बढ़ती गई और यह करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए आखिरी बार दो सप्ताह का समय दिया है।

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